कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में जून 2022 को मासूम बच्ची के साथ अपहरण, रेप और हत्याकांड के आरोपी को ग्वालियर जिला अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ग्वालियर जिला अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला को मृत्युदंड का फैसला सुनाया है।
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10 साल की बच्ची को अगवा कर ले गया था कल्ला राठौर
26 जून 2022 को ग्वालियर के हजीरा इलाके से 10 साल की एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त लापता हो गई थी। बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसके अपहरण का केस हजीरा थाने में दर्ज कराया था। 2 दिन बाद बच्ची की लाश विष्णुपुरम इलाके में रेलवे लाइन के पास बरामद हुई थी। पुलिस ने बच्ची के शव का पीएम कराया तो बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोट कर हत्या करने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने इस मामले की जांच की तो यह खुलासा हुआ कि बच्ची को उसके पिता का मामा लेकर गया था। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची अपने रिश्ते के दादा कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला के साथ जाती हुई नजर आई। जबकि बच्ची की तलाश और बच्ची के दाह संस्कार के वक्त आरोपी कल्ला राठौड़ दुखी होने का नाटक करता रहा। पुलिस ने कल्ला राठौड़ को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी कल्ला राठौड़ को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त विशेष टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि मासूम बच्ची या महिला कोई सामान्य नहीं होती है। वह अर्धनारीश्वर होती है। ऐसे में समाज के अंदर बढ़ रहे महिला अपराधों को देखते हुए आरोपियों को सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उसे सजा-ए- मौत सुनाई जाती है।
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