किसानों (farmers) को खेती के लिए नई तकनीक के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को सरकार के जरिये नए उपकरणों के प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन राशि पर कर लगाया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत प्राप्तकर्ता के माध्यम से किसान नए उपकरण का उपयोग कर खेती के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
जो भी किसान इस योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र खरीदना चाहता है. वह अपनी आवश्यकतानुसार कृषि यंत्र का चयन करके अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है. किसान वर्ष 2023-24 के लिए जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन 17 जुलाई 2023 से शुरू हो गई है, जिसके लिए 27 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी 28 जुलाई 2023 को सम्पादित की जायेगी.
इन कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है अनुदान
खरीफ फसलों की बुआई एवं खेती को देखते हुए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बुआई एवं फसल सुरक्षा से संबंधित कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं, जो इस प्रकार है:- पॉवर टिलर – 8 एच.पी. से अधिक बूम स्प्रेयर (ट्रेक्टर चलित), पॉवर स्प्रेयर (ट्रैक्टर चलित) पॉवर वीडर क्लीनर–कम–ग्रेडर सीड ड्रिल जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ग्राउंडनट प्लान्टर, रेज्ड बेड प्लान्टर, रिजफरो प्लान्टर, मल्टीक्राप प्लान्टर.
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिये कहां करें आवेदन?
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. अतः जो किसान दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं. जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है. वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है.
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