केन्द्र सरकार ने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के 5 नियम में बदलाव किया है जिसके बाद से इस योजना में निवेश करना और भी आसान होगा. अब जिनकी तीन बेटियां है उन्हें भी टैक्स में छूट प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही जानिए कौन से नियमों में बदलाव हुआ है, और कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते है.

  • पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. तीसरी बेटी के लिए यह फायदा नहीं था लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो इन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है, तीसरी बेटी के अकाउंट पर भी टैक्स छूट मिलेगा.
  • इस योजना के तहत SSY में हर साल कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख जमा कराने का प्रावधान है. पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं कराने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्‍योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्‍याज मिलता रहेगा.
  • पहले के नियम के मुताबिक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा. इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे..
  • सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर बंद क‍िया जा सकता था. लेकिन अब अगर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है. अगर अभिभावक का निधन हो जाए तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है. 
  •  नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्‍याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्‍याज हर वित्‍त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा.

बता दे कि मोदी सरकार ने साल 2015 में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है.

जानिए कैसे खुलेगा खाता

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपने बिटिया के नाम कम से कम 250 रुपये की राशि से खाता खुलवा सकते हैं. जबकि इस योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं. 

इन दस्तावेज की होगी जरूरत

– बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट

  • निवास प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) 
  • बच्ची और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट)

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई राशि बच्ची की उम्र 21 साल होने पर मेच्योर हो जाती है. यानी आप 21 साल बाद पैसे की निकासी कर सकते हैं. 18 साल की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं.

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