मुंबई। जीएसटी कानून लागू होने के बाद 1 जुलाई से दुकानों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों या फैक्ट्रियों में नया बोर्ड लगवाना होगा. क्योंकि कानून के मुताबिक हर प्रतिष्ठान को अपने बोर्ड में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना ज़रूरी होगा.
अगर व्यापार एक से ज़्यादा जगहों पर है. तो उन सभी जगहों पर फर्म और कंपनी के नाम के साथ जीएसटीआई नंबर लिखना होगा. जीएसटी पर कानूनी तौर पर यह भी प्रावधान किया गया कि पंजीकृत करदाता अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपनी दुकान कार्यालय या फैक्ट्री में डिस्प्ले करेंगे. इससे पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान आसानी से हो जाएगी. इससे कर अधिकारियों को भी वसूली में आसानी होगी.