GST Cigarette-Tobacco Rate Hike: सोमवार को गठित मंत्री-समूह ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मौजूदा GST को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की. इससे कई चीजों पर लगने वाला टैक्स बढ़ सकता है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू शामिल हैं. 21 दिसंबर को होने वाली GST परिषद की बैठक में ये बदलाव अंतिम रूप से निर्धारित किए जाएंगे, जिससे कुछ कपड़े, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (GOM) ने कपड़े पर Tax की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया. इस समूह का गठन माल एवं सेवा कर (GST) की दरों को तर्कसंगत बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था.

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एक अधिकारी ने कहा, GST परिषद मंत्री-समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अंतिम निर्णय लेगी.”इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा.” “मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों (कोल्ड ड्रिंक) पर 35 % की विशेष दर लगाने पर सहमति जताई है,”

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अधिकारी ने कहा कि जीओएम ने 35 % की नई दर की पेशकश की है, जिसमें 5% GST 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़े पर लगाया जाएगा, जबकि 18% 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़े पर लगाया जाएगा.

21 दिसंबर को GST परिषद की बैठक में होगा फैसला

21 दिसंबर को GST परिषद की बैठक जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे, मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा होगी. GST दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय GST परिषद ही लेगा. वर्तमान में GST एक चार-स्तरीय कर प्रणाली है: 5, 12, 24 और 40% .

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GST मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने इस बीच अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगने का निर्णय लिया है. समूह को अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक GST परिषद को सौंपनी थी.

इस GOM का गठन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया था और इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, असम,कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

मंत्री-समूह 5 से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांग सकता है ‘‘जीओएम ने फैसला किया कि मुआवजा उपकर मामले में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं. कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जानी है, जिसमें समय लगेगा. परिषद को रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है.

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