56th GST Council Meeting : जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इस अहम बैठक में आम जनता और मध्यम वर्ग को राहत देने, कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान बनाने और जीएसटी दरों में बड़े बदलाव करने के फैसले लिए गए।

परिषद ने 5% और 18% जीएसटी स्लैब को बरकरार रखते हुए 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिया है। ऐसे में दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलने वाली है। खास बात यह रही कि सभी राज्यों ने इन सिफारिशों पर सहमति जताई, जिससे जीएसटी व्यवस्था और भी सरल होने जा रही है।

क्या होगा सस्ता?

नए जीएसटी सुधारों के तहत कई रोजमर्रा की चीजें और सेवाएं अब सस्ती मिलेंगी-

रोजमर्रा की वस्तुएं: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट सोप, दांतों के ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रित स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर (जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%)

कृषि से जुड़ी चीजें: ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मृदा तैयारी और फसल कटाई की मशीनें (जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%)

स्वास्थ्य सेवाएं: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म. थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स, कॉरेक्टिव चश्मे (जीएसटी 5% या 0%)

वाहन: पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (कुछ सीमाओं तक), तीन पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, मालवहन वाहन (जीएसटी 28% से घटकर 18%)

शिक्षा सामग्री: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, व्यायाम पुस्तकें, नोटबुक, इरेजर (जीएसटी खत्म)

इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर के LED और LCD सहित), मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशिंग मशीन (जीएसटी 28% से घटकर 18%)

क्या होगा महंगा?

लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं: पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर फिलहाल 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लागू रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब तक राज्यों का कर्ज चुकता नहीं होता, तब तक यह व्यवस्था रहेगी। बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन कोई अतिरिक्त ड्यूटी नहीं होगी।

बड़ी कारें: 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा।

22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

जीएसटी काउंसिल द्वारा पारित सभी फैसले देश में 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इस बदलाव से कई तरह के सामानों के दाम घटेंगे और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।