दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिनमें सरकार ने टैक्सपेयर की सुनते हुए उन्हें भी बड़ी राहत दी.
जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में करदाताओं को बड़ी रहात सरकार की तरफ से दी गई है. GST काउंसिल ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है. इतना ही नहीं देरी से GSTR-1 फाइल करने वाले करदाताओं की लेट फीस भी माफ कर दी गई है.
खास बात ये है कि सभी करदाताओं की लेट फीस माफ की गई है. जीएसटी की एकल दर को लागू करने का फैसला इस बैठक में लिया गया है. बैठक में लाटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला भी किया गया.