चंडीगढ़। गुड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की मंगलवार को हुई बैठक में अनेक कर दरों में संशोधन के साथ कुछ कर रियायतों को हटाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा राजस्व संकलन में बढ़ोतरी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ रिफंड प्रोसेस में अनेक बदलाव का फैसला लिया गया. आज दूसरे और अंतिम दिन की बैठक में राज्यों की जून से आगे भी जीएसटी एक्सटेंशन दिए जाने की मांग पर विचार किया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारणन की अध्यक्षता में हुए काउंसिल की बैठक में जीएसटी दरों को तार्किक बनाए जाने के साथ सिस्टम रिफार्म और सोना व अन्य कीमती पत्थरों के परिवहन को लेकर तीन मंत्रिमंडलीय समितियों की रिपोर्ट को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया गया. इसके अलावा आज काउंसिल की बैठक में जून के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी रखने और ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और केसिनों पर समान 28 प्रतिशत कर लगाए जाने पर विचार किया जाएगा. अगर सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो केंद्र की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

बोम्मई पैनल की ओर से दिए गए सुझावों में होटल में एक रात ठहरने के लिए हजार रुपए के कम किराए पर 12 प्रतिशत और हॉस्पिटल रूम में एक दिन का किराया 5000 रुपए से अधिक होने पर 5 प्रतिशत जीएसटी चार्ज किया जाएगा. अब तक इन सेवाओं पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा बिना ब्रांड वाले आटा और चावल पर पहले से पैकेजिंग और लेबल होने की स्थिति में 5 प्रतिशत जीएसटी लिया जाएगा. अभी तक इन सामानों में ब्रांडेड आइटम पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है. करों से बचने के लिए ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही अनेक फर्म इन्हें बेचा करती हैं.

इसके अलावा पैनल ने स्याही, कुछ विशेष प्रकार के चाकू, चम्मच, टेबलवेयर, डेयरी मशीनरी, एलईडी लैंप और ड्राइंग उपकरणों में कर दरों को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा सोलर वाटर हीटर और बने बनाए चमड़े के सामानों की कर दरों को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया.

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