GST Hike On Cigarette-Gutka: मोदी सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव करते हुए दो टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। वहीं रोटी, दूध-पनीर, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। वहीं TV-AC से लेकर कार तक सस्ते हो गए हैं। हालांकि सरकार ने सिगरेट-गुटखा और पान मसाला पर 40% जीएसटी लगा दिया है। इससे य़े चीजें 22 सितंबर से महंगी जाएंगी। सरकार ने इन्हें सिन और लग्जरी गुड्स मानते हुए टैक्स बढ़ाया है। साथ ही फास्ट फूड और मीठे शुगरी ड्रिंक्स पर भी 40% टैक्स लगेगा।

दरअसल जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्ट्रक्चर बदलते हुए 5 परसेंट और 18 परसेंट के दो टैक्स स्लैब मंजूर किए गए हैं। साथ ही लग्जरी सामानों और सिन गुड्स पर 40 परसेंट टैक्स लगाए जाने का भी फरमान जारी किया गया है। इसी सिन गुड्स की कैटेगरी में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू से बनाए गए दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं। वहीं सुगर बेवरेजेस और फास्ट फूड पर भी 40 परसेंट की दर से जीएसटी वसूला जाएगा।

सरकार के इस फैसले का सीधा असर जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर अभी एक सिगरेट का पैकेट 256 रुपये में मिलता है, तो नई दरों के बाद इसकी कीमत लगभग 280 रुपये हो जाएगी। मतलब 24 रुपये का सीधा इज़ाफा। इसी तरह गुटखा, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू और पान मसाले जैसे उत्पादों की कीमतें भी तेजी से बढ़ेंगी। ये सारे उत्पाद ‘सिन गुड्स’ की श्रेणी में आते हैं और इन पर पहले से ही उच्च दरों पर टैक्स और कंपनसेशन सेस लागू होता रहा है।

40 परसेंट जीएसटी स्लैब के तहत आने वाली चीजें- 

  • पान मसाला
  • सिगरेट
  • गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू
  • अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]
  • सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो
  • वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय
  • कार्बोनेटेड पेय
  • फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
  • ऑनलाइन जुआ या गेमिंग
  •  कैफीनयुक्त पेय 

कार-बाइक हुई सस्ती

सरकार ने कार और बाइक के रेट में कटौती की है। कई प्रकार की गाड़ियों पर GST 28% से घटकर 18% कर दिया है। इससे गाड़ियों पर 10% की कटौती की गई है। नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत 22 सितंबर से ज्‍यादातर कारों और दोपहिया वाहनों पर टैक्‍स को 28% की कैटेगरी से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं लग्‍जरी और प्रीमियम कार खरीदारों को ज्‍यादा जीएसटी भुगतान करना पड़ सकता है, क्‍योंकि लग्‍जरी कारों को 40 फीसदी कैटेगरी में डाला गया है।

दो स्लैब खत्म, टैक्स सिस्टम हुआ आसान

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाया है। 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब अधिकांश वस्तुएं केवल 5% या 18% स्लैब में ही रहेंगी। इस बदलाव से जहां मध्यम वर्ग के लिए कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं, ये पूरा फैसला एक तरफ़ जहां सरकार के टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर लोगों को तंबाकू, फास्ट फूड और मीठे ड्रिंक जैसे नुकसानदायक चीज़ों से दूर करने का प्रयास भी है।

जीएसटी काउंसिल द्वारा अधिकांश वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) कम करने के फैसले के बाद छोटे या एंट्री लेवल और मिडियम साइज के वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है। मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10 और Tata Tiago जैसी छोटी कारों की कीमत ₹5-7 लाख के बीच होती है, लेकिन अब इसकी कीमतों में 8-10% की कमी आएगी, जिससे इनकी कॉस्‍ट में ₹70,000 तक की कमी आएगी।

खाने के इन सामानों पर जीरो जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की जानकारी देते हुए ऐसे सामानों की लिस्ट शेयर की है, जिन पर जीएसटी नहीं लगेगी। इन पर पहले 5 से 18 प्रतिशत तक की जीएसटी लगती थी, लेकिन ये अब जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं।

  • रेडी टू ईट रोटी
  • रेडी टू ईट पराठा
  • सभी तरह के ब्रेड
  • पिज्जा
  • पनीर
  • यूएचटी दूध
  • छेना

यह भी पढ़ेंः- ‘एक मूर्ख की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता…,’ किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर करारा वार, बोले- अब हर बिल पास कराएगी सरकार

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m