GST Rate Cut: 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देश के लोगों को अबतक की सबसे बड़ी खुशी देते हुए GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले के बाद देश के लोगों को टैक्स यानी महंगाई से बड़ी राहत मिली है। नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि पर्व के पहले दिन से लागू होंगे और इसके साथ ही कई सामान सस्ते हो जाएंगे। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।

फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रोटी, दूध-पनीर, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। वहीं TV-AC से लेकर कार तक सस्ते हो गए हैं।

हालांकि लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।

ये बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे: PM

पीएम मोदी ने X पर लिखा, ‘मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।

खाने के इन सामानों पर जीरो जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव की जानकारी देते हुए ऐसे सामानों की लिस्ट शेयर की है, जिन पर जीएसटी नहीं लगेगी। इन पर पहले 5 से 18 प्रतिशत तक की जीएसटी लगती थी, लेकिन ये अब जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं।

  • रेडी टू ईट रोटी
  • रेडी टू ईट पराठा
  • सभी तरह के ब्रेड
  • पिज्जा
  • पनीर
  • यूएचटी दूध
  • छेना

शिक्षा से जुड़े सामानों पर भी नहीं लगेगा टैक्स

सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा से जुड़े सामान को टैक्स फ्री कर दिया है। पेंसिल, रबर और कटर समेत कई ऐसे चीजें थीं जिन पर टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।

  • पेंसिल
  • रबर
  • कटर
  • नोटबुक
  • ग्लोब
  • मानचित्र
  • प्रैक्टिस बुक
  • ग्राफ बुक

इन चीजों को 5% जीएसटी स्लैब में किया शामिल
वित्त मंत्री ने बताया कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बताया शैंपू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों को अब 5 फीसदी के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलााव नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते 5% किया गया है। थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को भी 18 फीसदी से कम करते हुए इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। चीज, मक्खन पर 12 फीसदी की जगह 5% टैक्स लगेगा, तो सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा।

कार-बाइक से लेकर सीमेंट तक सस्ता
28 फीसदी में शामिल तमाम सामानों को अब 18 फीसदी के स्लैब में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। इसके चलते छोटी कार-350 सीसी बाइक से लेकर थ्रीव्हीवर तक सस्ते हो गए हैं। एसी-फ्रिज भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इनपर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी की जगह अब 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा लोगों के लिए अब घर बनवाना भी सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को कम करते हुए इसे भी 18% की कैटेगरी में लाया गया है। 350 सीसी की बाइक और ऑटो पार्ट्स भी इसी श्रेणी में आएंगे।

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