रायपुर। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए लॉकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने एवं 30 जून तक लॉकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. साथ में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अर्न्तराज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा. व्यक्तियों के अंतर-जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा.
समस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे. राज्य में सार्वजनिक पार्क 7 जून तक बंद रहेंगे. राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा. क्लब एवं बार संचालन के बारे में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा.
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है लेकिन किसी प्रकार की ढील दिये जाने के अनुमति नहीं होगी. प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी.