गांधीनगर। शराबबंदी की नीति पर चल रही गुजरात सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है. सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में ‘वाइन एंड डाइन’ की पेशकश करने वाले होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब पीने की अनुमति प्रदान की है.

गुजरात सरकार के नए निर्देश के अनुसार, पूरे GIFT सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों/मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा. इसके अलावा, प्रत्येक कंपनी के अधिकृत आगंतुकों को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है.

गिफ्ट सिटी में स्थित या आने वाले होटल/रेस्तरां/क्लब वहां वाइन और डाइन सुविधा यानी एफएल3 लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे. गिफ्ट सिटी के आधिकारिक तौर पर सेवारत कर्मचारी और आधिकारिक तौर पर आने वाले आगंतुक होटल/क्लब/रेस्तरां में शराब का सेवन कर सकते हैं. हालाँकि, होटल/क्लब/रेस्तरां शराब की बोतलें नहीं बेच सकते.