Couple Divorce Due To Onion and Garlic: आपने अबतक पति-पत्नी के बीच तलाक होने की कई वजहें सुनी और देखी होगी। हालांकि गुजरात के अहमदाबाद से पति-पत्नी के बीच तलाक होने का अजीबोगरीब और दुर्लभ मामला सामने आया है। यहां एक पति-पत्नी के बीच में प्याज-लहसुन खाने को लेकर ऐसी घनघोर कलह मची कि मामला तलाक तक पहुंच गया। पत्नी की पाबंदी के खिलाफ पति तलाक की अर्जी लेकर पहुंच गया। मामला 12 साल कोर्ट में चलने के बाद गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने दंपति के तलाक पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
दरअसल पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की अनुयायी है। वो प्याज और लहसुन के सेवन से पूरी तरह परहेज करती थीं। वहीं, पति और ससुराल पक्ष पर ऐसी कोई धार्मिक या आहार संबंधी पाबंदी नहीं थी। 2002 में विवाह के बाद से ही दोनों के बीच रसोई को लेकर लगातार तनाव बना रहा। बात इतनी बढ़ी कि अलग-अलग खाना बनाने की व्यवस्था करनी पड़ी।
समय बीतने के साथ–साथ घरेलू कलह बढ़ने लगी और पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके चली गईं। 2013 में पति ने अहमदाबाद पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दाखिल की, जिसमें पत्नी पर मानसिक क्रूरता और उसे छोड़ने का आरोप लगाया। पारिवारिक अदालत ने 8 मई 2024 को तलाक का आदेश देते हुए पति को पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद दोनों पक्ष हाईकोर्ट पहुंचे। पति भरण-पोषण की राशि को चुनौती देने और पत्नी तलाक के आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की।
13 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
पति भरण-पोषण देने के आदेश पर सहमत नहीं हुआ और उसे चुनौती देने के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया, जबकि पत्नी ने भी फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान एक मोड़ पर पत्नी ने हाईकोर्ट से कहा कि उसे अब विवाह-विच्छेद करने में कोई आपत्ति नहीं है और वह शादी को खत्म करने के लिए तैयार है। इसके बाद जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस नीशा ठाकोर की बेंच ने कहा कि उपरोक्त बयान के मद्देनजर इस कोर्ट को तलाक के मुद्दे पर आगे गौर करने की जरूरत नहीं है।
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