एसआर रघुवंशी, गुना। मध्य प्रदेश के गुना उपद्रव मामले में एक्शन जारी है। इस बीच बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश होंगे तो आरोपियों के घरों पर जरूर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने 14 से 30 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश होंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने शहर में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर धार्मिक, जातिगत या सामाजिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट, वीडियो, ऑडियो आदि शेयर, लाइक या फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा। इसका जिम्मेदार ग्रुप एडमिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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आईजी-डीआईजी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

इधर, आईजी अरविंद सक्सेना और डीआईजी अमित सांघी ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया बातचीत कर कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। आईजी सक्सेना ने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल जांच चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। प्रशासनिक अमले की सक्रियता से यह संदेश स्पष्ट हो गया है कि गुना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

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ये है मामला

गौरतलब है कि गुना शहर में एक मस्जिद के सामने हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा पर शनिवार को पथराव किया गया था। सीएम डॉ मोहन सरकार के निर्देश पर 05 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर पुलिस ने दंगा, हत्या के प्रयास और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल गुना में स्थिति सामान्य है।

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