कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने मेडिकल स्टोर पर डिस्काउंट बोर्ड हटाने से जुड़ा बड़ा आदेश हाल ही में जारी किया था। जिसे लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि यह ग्राहकों के मूल अधिकारों का हनन है। यदि काउंसिल ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो वह जल्द इसका कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकते हैं।
दरअसल, जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने आदेश जारी किया था कि प्रदेश के किसी भी मेडिकल स्टोर पर यदि डिस्काउंट या रियायत से जुड़ा हुआ बोर्ड लगा हुआ पाया जाता है तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। एमपी फार्मेसी काउंसिल ने फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 और 8 के तहत यह आदेश जारी किया था।
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इस आदेश के खिलाफ अब अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सामने आई है। उनका मानना है कि यह आदेश उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसाईयों के पूरी तरह से खिलाफ है। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल को एमआरपी से कम मूल्य पर बिक्री या छूट रोकने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास होता है। ऐसे में इस आदेश को ग्राहकों के खिलाफ बताते हुए मांग की है कि काउंसिल अपना आदेश वापस ले नहीं तो इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मुताबिक इस आदेश का विरोध दर्ज कराने की मुख्य वजह ये है
- MP फॉर्मेसी काउंसिल को एमआरपी से कम मूल्य पर बिक्री या छूट रोकने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के पास है, न कि फार्मेसी काउंसिल के पास।
- छूट और प्रतिस्पर्धा खत्म होने से मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रदेश संगठन महामंत्री लोकेंद्र मिश्रा ने कहा कि ग्राहक पंचायत देशभर में उपभोक्ताओं के हित में काम करती है यही वजह है कि इस आदेश के खिलाफ ग्राहक पंचायत ने अपना विरोध दर्ज कर दिया है। यदि फार्मेसी काउंसिल इस आदेश को वापस नहीं लेगी तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत कानूनी कार्रवाई अपनाएगा।

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