कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चारों आरोपियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा किया गया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। दरअसल आज ग्वालियर हाईकोर्ट ने अम्बेडकर पोस्टर जलाने के मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी को अवैध बताया था। 

READ MORE: चोरी के शक में दलित युवक को तालिबानी सजा: उल्टा लटकाकर लाठी-डंडों से पीटा; मारपीट का वीडियो वायरल 

हाई कोर्ट में एड अनिल मिश्रा की ओर से उनके ऊपर दर्ज की गई FIR और पुलिस कस्टडी को चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने 47 पेज के ऑर्डर में पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित अमित दुबे,मोहित ऋषीश्वर, गौरव व्यास को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। जिसके बाद आज रात 09 बजे सभी को सेंट्रल जेल से रिहा किया गया।

READ MORE: इंदौर के भूरी टेकरी में पानी की भयावह स्थिति देख भावुक हुए उमंग सिंघार, स्थानीय लोगों की तकलीफ सुन नेता प्रतिपक्ष की आंखों से छलक पड़े आंसू

इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे। इस मौके पर रिहा होने के बाद अमित दुबे ने कहा कि जिस चिंगारी ने क्रांति का रूप लिया है वह आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की थी इसकी कानूनी लड़ाई भी जारी रखी जाएगी। 

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H