कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी का झांसा देकर सालों तक युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी अनुराग सिंह राठौड़ को विशेष न्यायालय ने 10 साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 45 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।
मामले में खास बात
इस मामले में खास बात यह रही कि पीड़िता और उसकी मां आरोपी अनुराग सिंह राठौड़ के खिलाफ न्यायालय में बयान देने से मुकर गए थे। बावजूद इसके एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अनुराग सिंह को कोर्ट ने दोषी माना और उसे 10 साल की सजा से दंडित किया।
यह है पूरा मामला
दरअसल, उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने कोटावाला मोहल्ले में रहने वाले अनुराग सिंह राठौर के खिलाफ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। युवती का कहना है कि तानसेन नगर स्थित एक होटल में आरोपी अनुराग उसे अक्सर ले जाता था। यह सिलसिला मई 2005 से शुरू हुआ था लेकिन आरोपी ने 2009 में अन्य युवती से शादी कर ली। युवती इस बारे में बेखबर थी।
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जब पीड़ित युवती को आरोपी की हरकत के बारे में पता चला तो भी अनुराग ने युवती को फिर अपनी बातों में उलझाया और उसका शोषण करता रहा। पीड़ित युवती लगातार बलात्कार के कारण गर्भवती हो गई। उसका का इलाज भी कराया गया। लेकिन 27 जून 2020 को अनुराग ने शादी से एकदम इनकार कर दिया। इसके बाद पीडित युवती द्वारा ग्वालियर थाने में अनुराग के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही उसका डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट भी तैयार कराई गई। अनुराग के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट करने वाली युवती और उसकी मां कोर्ट में बयान से मुकर गई थीं बावजूद इसके न्यायालय ने साइंटिफिक साक्ष्य को सही ठहराते हुए अनुराग को 10 साल की सजा से दंडित किया है।
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