कर्ण सिंह, ग्वालियर. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सूबेदार-एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें फॉर्म भरने की तारीख निकलने के बावजूद 34 साल के अभ्यर्थी को फॉर्म भरने की सशर्त अनुमति मिली है. ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को याचिकाकर्ता का फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सूबेदार और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आवेदन करने वाली की आयु सीमा 33 वर्ष तय की गई है. लेकिन कर्मचारी चयन मंडल के इस निर्णय को ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता अमित शर्मा ने अपने एडवोकेट के जरिए कोर्ट को बताया कि आखिरी बार साल 2017 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और अब 2025 में 500 पदों के लिए भर्ती की जा रही है, बीच में कोविड महामारी आई. ऐसे में आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान करनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई.

याचिकाकर्ता की उम्र 34 साल है और वह अनारक्षित श्रेणी में आता है. इस श्रेणी में फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा में कोई छूट का प्रावधान भी नहीं है. ऐसे में हाईकोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता अमित शर्मा को फॉर्म भरने की सशर्त अनुमति दी है. हालांकि कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि परिणाम याचिका के आदेश के अधीन रहेगा.

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