कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एएमआई शिशु मंदिर स्कूल की लाइब्रेरियन की रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाइकोर्ट में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कांट्रेक्चुअल कर्मचारी थी। ऐसे में रिट याचिका लगाने का अधिकार नहीं। हाइकोर्ट ने ये भी पाया कि कर्मचारी ने ही स्कूल प्रबंधन को इस्तीफा दिया था। जिसे स्कूल प्रबंधन ने स्वीकार किया था। ऐसे में लाइब्रेरियन पद पर पुन: बहाली संभव नहीं।

एडवोकेट डॉ अनुराधा सिंह ने बताया है कि AMI शिशु मंदिर स्कूल में कांट्रेक्चुअल कर्मचारी संजुला खंडेलवाल लाइब्रेरियन के पद पर काम करती थी। याचिकाकर्ता संजुला 16 जनवरी 2015 को बिना सूचना दिए छुट्टी पर चली गई, फिर 22 जनवरी को छुट्टी के संबंध में आवेदन दिया गया। 30 जनवरी 2015 को वह फिर से छुट्टी पर चली गई और 23 फरवरी 2015 को त्यागपत्र दे दिया।

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जॉब की पुन बहाली की मांग की थी

स्कूल प्रबंधन ने 25 फरवरी 2015 को इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद साल 2016 में संजुला ने याचिका दायर की। जिसमें इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश को निरस्त करने के साथ ही अन्य भत्तों के भुगतान और जॉब की पुनः बहाली की मांग की गई।

हाईकोर्ट को बताया गया कि पिटीशनर को विभिन्न मदों में लगभग 87000 का भुगतान भी कर दिया गया है, उनके द्वारा नियुक्ति के समय जो अनुबंध किया था, उसका उल्लंघन किया और बिना सूचना दिए छुट्टी पर चली गई। ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार करने में भी कोई गलती नहीं की गई। साथ ही स्कूल गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान है। ऐसे में उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इस तरह हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया।

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