कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जिला कोर्ट ने मां की हत्या के मामले में आरोपी बेटी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र मे साल 2020 का है। दो बच्चों की मां भावना शर्मा को न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी माना है। भावना पर अपनी मां गुड्डी बाई को जलाकर मारने का आरोप था।
2018 में हुई थी महिला की मौत
दरअसल, 26 अक्टूबर 2018 को बेहद बुरी स्थिति में शाम के वक्त गुड्डी बाई को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां देर रात गुड्डी बाई ने दम तोड़ दिया था। पहले इस मामले में पति की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। लेकिन 6 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की। जिसमें भावना को आरोपी बनाया गया।
बच्चों की देखभाल की वजह से कोर्ट ने दी थी जमानत
जनकगंज थाना पुलिस ने 26 फरवरी 2020 को भावना को गिरफ्तार किया था। वहीं 3 जून 2020 को भावना को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट को बताया गया था कि आरोपी महिला के दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 और 5 साल की है। ऐसे में उनकी देखरेख करने वाला कोई दूसरा नहीं है।
कोर्ट ने माना दोषी
लिहाजा कोरोना महामारी और मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने भावना को जमानत दे दी। ऐसे में अब जिला कोर्ट ने ट्रायल पूरी होने के बाद दो बच्चों की मां भावना शर्मा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मां ने खुद पर मिट्टी तेल छिड़का तो बेटी ने मारी माचिस
आपको बता दे कि कोर्ट में बताया गया था कि गुड्डी बाई को उसकी बेटी भावना अक्सर प्रताड़ित करती थी। घटना वाले दिन भी प्रताड़ना से तंग आकर गुड्डी बाई ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल दिया था। इस दौरान भावना ने माचिस जलाकर मां को आग लगा दी थी। मौत से पहले गुड्डी बाई ने कथन में पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी थी।
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