ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। न्यायालय ने सशर्त जमानत दी और उसे 10 पौधे लगाकर फोटो भेजने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इन पौधों की देखभाल उसे करनी होगी।
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दरअसल, महेश शर्मा नाम के आरोपी को साल 2010 में पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसे 2021 में एक ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149 के तहत दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। इस दौरान उसके वकील ने सुनवाई के दौरान यह दलील दी थी कि उनके क्लाइंट ने पहले ही 10 साल और 8 महीने की जेल काट ली है। उसकी सजा के समय को ध्यान में रखते हुए सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। वकील ने ये भी कहा कि महेश अच्छे कामों के जरिए समाज की सेवा करना चाहता है और इसलिए उसे जमानत दी जाए।
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जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डिवीजन बेंच ने महेश शर्मा की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने का फैसला दिया और उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसे 10 फलदार या नीम के पौधे लगाने का भी आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस अपील के निपटारे तक जेल की सजा पर रोक रहेगी, बशर्ते वह जुर्माने की राशि भी जमा कर दे।
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