कमल वर्मा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विदेशी महिला पर्यटक से दतिया के जंगलों में गैंगरेप करने वाले आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे है। उन्होंने अपनी सजा को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। यह पीड़िता के शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन मस्तिष्क और उसकी आत्मा पर गहरा आघात है। यह अपराध उस समय और भी ज्यादा घिनौना हो जाता है, जब एक विदेशी महिला यहां की संस्कृति को जानने समझने के लिए भारत आई हो। दरअसल, मार्च 2013 में स्विस दंपति साइकिल से भारत यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को वो दतिया पहुंचे, जहां झारिया गांव के जंगल में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करने लगे।
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इस दौरान रात में सात आठ बदमाश वहां जा धमके और उन्होंने पति को बंधक बनाकर विदेशी महिला से दुष्कर्म किया। उनका कीमती सामान भी लूट ले गए। बाद में इस सिलसिले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ गैंगरेप लूट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने छह आरोपियों रामप्रीत, ऋषि, भूरा, बृजेश और विष्णु को उम्र कैद की सजा से दंडित किया था। फिलहाल अभी सभी आरोपी सजा काट रहे है।
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