कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी की तीसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। पत्नी पर बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। इस मामले में पत्नी 25 अगस्त 2024 से जेल में है।

दरअसल, यह मामला ऑटो चालक दलवीर का है। 20 अगस्त 2024 को रात 9:00 बजे के लगभग सुनीता बेटे के साथ पति के घर पहुंची और विवाद करने लगी। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर ऑटो रिक्शा का कांच तोड़ दिया, इससे भी जब मन नहीं भरा तो लाठी डंडों से दलवीर की पिटाई कर दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें: Panna News: आधी रात को साइकिल से कलेक्ट्रेट पहुंचे दो भाई, गांव के लोगों और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

इसके बाद दोनों ने ऑटो में आग लगा दी। बेहोशी की हालत में दलवीर को जिला अस्पताल मुरार ले गए। जहां इलाज के दौरान दलबीर ने दम तोड़ दिया। मृतक दलवीर के वकील की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि दोनों पक्षों के बीच संपत्ति बेचने को लेकर विवाद था। अगर दलवीर को समय पर अस्पताल ले जाते तो वह बच भी सकता था।

ये भी पढ़ें: MP Coldrif Cough Syrup Death Case: तमिलनाडु पहुंची SIT की टीम, दवा कंपनी से जुड़े लोगों से होगी पूछताछ, स्वास्थ्य मंत्री ने नागपुर में बच्चों का जाना हालचाल

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H