कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है। NDPS विशेष कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक सनसनीखेज मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही हर एक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला 467 किलो से ज्यादा गांजे की तस्करी के मामले में सुनाया। यह गांजा दो गाड़ियों जिनमें एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो में छिपाकर लाया जा रहा था।

दरअसल, 27 अक्टूबर 2023 की रात अपराध शाखा ग्वालियर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराजपुरा इलाके में एक ट्रक और स्कॉर्पियो से बड़ी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को रोका। जांच के दौरान ट्रक के गुप्त चेंबर से 394 किलो गांजा और स्कॉर्पियो की डिक्की से 73 किलो गांजा बरामद हुआ। कुल मिलाकर 467.23 किलो गांजा जब्त किया गया।

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इस मामले में चार आरोपी- विक्रम गुर्जर, वीरेंद्र गुदेनिया, विनय कुशवाह और राजकुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। ट्रक चालक विक्रम गुर्जर ने पूछताछ में बाकी तीनों की संलिप्तता उजागर की। NDPS एक्ट के तहत यह सजा एक सख्त संदेश है उन सभी के लिए, जो नशे के कारोबार से समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ग्वालियर पुलिस की मुस्तैदी और कोर्ट की सख्ती से अब ये साफ है कि नशा बेचने वालों की खैर नहीं है।

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