कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने एक गांजा तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। आरोपी को डबरा देहात पुलिस ने करीब तीन साल पहले गिरफ्तार किया था।

यह है मामला

डबरा देहात थाने के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दिलीप समाधिया को भितरवार रोड पर वृंदासहाय कॉलेज के सामने वाहनों की चेकिंग करते समय बड़ी कामयाबी मिली थी। इसी दौरान शिवपुरी के कांकेर इलाके का रहने वाला भोला उर्फ भूपेंद्र सिकरवार वहां अपने वाहन से आया। उसने कंधे पर एक बैग टांग रखा था। वहीं जब इसकी तलाशी की तो बैग में गांजा रखा मिला।

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गांजा का वजन 11 किलो से अधिक था। गांजे के सैंपल प्रयोगशाला में जांच के लिए ग्वालियर भिजवाए गए थे। जिसके गांजा होने की पुष्टि की गई। डबरा देहात पुलिस ने भूपेंद्र सिकरवार के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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डबरा देहात पुलिस ने विशेष कोर्ट में भोला के खिलाफ चालान पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर भूपेन्द्र का अपराध गंभीर प्रकृति का पाया गया और उसे विशेष कोर्ट ने 5 साल की सजा से दंडित किया। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है।

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