कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम एक्शन मोड में है। दरअसल, फायर सेफ्टी की व्यवस्था दुरुस्त न होने पर शहर के 42 संस्थानों को नोटिस जारी है। साथ ही सात दिन के अंदर ग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई घटना घटित होती है तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

ग्वालियर के 42 लापरवाह संस्थानों को नोटिस जारी किया है। जिसमें व्यवसायी, भवन स्वामी, होटल, मैरिज गार्डन, बहुमंजिला इमारतें शामिल है। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री डॉ अतिबल सिंह यादव ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने 7 दिवस के अंदर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए है।

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संस्थान बिल्डिंग को सील करते हुए कानूनी कार्रवाई की सख्त हिदायत जारी की गई है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए तत्काल ऑडिट नहीं कराने और इस दौरान घटना घटित होने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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