कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया है. इन अस्पतालों ने संचालन के लिए बोर्ड से पूर्ण अनुमति नहीं ली थी. अस्पताल निर्माण के समय की जरूरी अनुमति इन अस्पतालों ने ली थी, लेकिन निर्माण के बाद अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेशन) की अनुमति लेना पड़ती है.

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इन अस्पतालों और कई संस्थानों ने बिना सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेशन) के संचालन शुरू कर दिया है. सीटीओ की अनुमति के लिए इन अस्पतालों के वेस्ट वॉटर व्यवस्था, बॉयो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, ध्वनि प्रदूषण रोकने के इंतेज़ाम सहित अन्य पैमानों पर जांच की जाती है. इसके आधार पर ही सीटीओ का  सर्टिफिकेट दिया जाता है.

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लिहाज़ा इन 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है. प्रदूषण विभाग के अफसरों का कहना है कि अस्पतालों के अलावा भी कई ऐसे संस्थान है, जिन्होने सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेशन) की अनुमति लिए बिना ही प्रतिष्ठान शुरू कर दिए हैं. इनको भी जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे.

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