कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खसरों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के भू-स्वामियों के नाम में बदलाव कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाना पटवारी को भारी पड़ गया। घाटीगांव के SDM राजीव समाधिया ने उसे निलंबित किया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। पटवारी के खिलाफ किसानों की ओर से लगातार शिकायतें SDM को मिल रही थीं। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

दरअसल, पटवारी हलका नंबर 10 बन्हेरी और अतिरिक्त हलका नंबर 6 सहसारी के पटवारी भुवनचंद मौर्य ने गांव चूही, पूछरी, बन्हेरा, बराहना, सेंकरा, सेंकरी व पहसारी के राजस्व खसरों में अपनी लॉगइन आईडी से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ब्लैंक पेपर अपलोड कर भू-स्वामी के नाम में बदलाव कर दिया। इससे शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की बड़ी हानि हुई।

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तहसीलदार घाटीगांव ने पटवारी मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया था कि पटवारी मौर्य ने राजस्व अभिलेखों के साथ कूटरचित तरीकों से छेड़छाड़ कर पीठासीन अधिकारी और न्यायालय को गुमराह किया है। इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर एसडीएम राजीव समाधिया ने पटवारी मौर्य को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में भुवनचंद मौर्य का मुख्यालय तहसीलदार वृत रेहट रहेगा। उन्हें अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बगैर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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गौरतलब है कि पटवारी मौर्य की इस करतूत के सामने आने के बाद प्रशासन उसकी पूर्व में स्थापना लोकेशन की जगहों की भी जांच करवा सकता है। प्रशासन को आशंका है कि कहीं पूर्व की लोकेशन पर भी पटवारी द्वारा ऐसा ही फर्जीवाड़ा न किया गया हो।

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