कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। कार्बाइड गन सहित अन्य खतरनाक हथियारों की बिक्री-खरीदी पर कलेक्टर ने रोक लगाई है। इसी बीच पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वाले को दबोचा है। शहर के इंदरगंज इलाके के झाड़ू वाले मोहल्ले में रहने वाले शाहिद अली को गिरफ्तार किया गया है। इंदरगंज पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
यह भी पढ़ें: पति पत्नी की हत्या से फैली सनसनीः प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने बड़े भाई और भाभी को उतारा मौत के घाट, खून से लथपथ मिले दोनों के शव
दरअसल, दिवाली पर कई लोगों ने पटाखे के विकल्प में कार्बाइड गन चलाए थे। लेकिन इस वजह से मध्य प्रदेश में करीब 300 लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है कि जिले में कार्बाइड गन, पोटाश गन या ऐसे किसी भी विस्फोटक उपकरण का निर्माण, खरीद, बिक्री या उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
यह भी पढ़ें: कार्बाइड गन पर सियासत: नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला हमला, भावांतर योजना पर भी उठाए सवाल, BJP ने किया पलटवार
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन प्रशासन के मन करने के बावजूद इंदरगंज थाना क्षेत्र में शाहिद अली इसकी बिक्री कर रहा था। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह भी पढ़ें: डाइट के बाबू ने डकार लिए लाखों रुपए: छह सालों से कर रहा था गबन, मामला उजागर होने के बाद सरकारी आवास में जड़ा ताला, परिवार समेत गायब
उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अवैध हथियारों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें

