कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर विशेष न्यायालय (Gwalior Special Court) ने रिश्वत (Bribe) के मामले में लाइनमैन (lineman) को 4 साल की सजा (Punishment) सुनाई है। लाइनमैन ओम प्रकाश ठाकुर ने मीटर (meter) बदलने के एवज में 600 रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसे लोकायुक्त पुलिस (Lokayukta Police) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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विशेष लोक अभियोजक राखी सिंह ने बताया कि रामेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बिजली कंपनी के फूलबाग कार्यालय में पदस्थ लाइनमैन ओमप्रकाश ठाकुर से संपर्क कर मीटर बदलवाने की गुहार लगाई। इस काम के एवज में लाइनमैन ने 600 रुपये की रिश्वत मांगी। जिसे लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में लाइनमैन को 4 साल की सजा दी गई है। साथ ही लाइनमैन पर 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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