वाराणसी. वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दोनों पक्षों की तमाम दलीलें सुनने के बाद सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि अब मामले की सुनवाई की अगली तारीख मंगलवार को तय होगी. सख्त गोपनीय माहौल में अदालत की कार्यवाई करीब 40 मिनट तक चली. जहां हिंदू पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने की मांग की, वहीं मुस्लिम वकीलों ने इस मामले को ही रद्द करने के पक्ष में तर्क दिया.

बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नियमित रूप से वाराणसी जिला न्यायालय में होगी. कोर्ट ने इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया कि जिला जजों के पास ज्यादा अनुभव हो और वो इस मामले को बेहद सुगमता से सुलझाने में कारगर साबित हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें – ज्ञानवापी और जामा मस्जिद पर भड़काऊ पोस्ट: पुलिस कमिश्नर की अपील भी नहीं आई काम, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश, जानिए किसने की शर्मनाक करतूत ?

वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह एक “जटिल सामाजिक समस्या” है और मानव द्वारा समाधान सही नहीं हो सकता. “हमारा आदेश काफी हद तक शांति बनाए रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागू हो सकेगा. हम देश में एकीकरण की भावना को बनाए रखने के लिए एक सांझा मिशन पर हैं.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक