प्रयागराज. ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग से जुड़ी याचिका पर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह अर्जी सुनवाई के लायक नहीं है. महीनों चली सुनवाई के बाद जिला जज की कोर्ट ने अगस्त में अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और फिर जिला जज एके विश्वेश की कोर्ट ने 12 सितंबर को इस पर अपना फैसला सुनाया था. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते 18 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है.

इसे भी पढ़ें – BREAKING : ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, वाराणसी जिला अदालत ने खारिज की मांग

बता दें कि दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में पिछले साल याचिका दाखिल की थी. उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही है.

इन खबरों को भी जरुर पढ़ें –

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक