Gyanvapi Case. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है. अदालत ने मस्जिद के वजूखाने को साफ करने की इजाजत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यह काम जिलाधिकारी की निगरानी में किया जाएगा और सील की गई जगह पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि है कि वाराणसी के जिला प्रशासन की देखरेख में सफाई कराई जाए. कोर्ट ने जिला प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखने को कहा है कि सफाई के दौरान कोर्ट के पुराने आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना किया जाए. पिछले महीने हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई का भरोसा दिया था.

इसे भी पढ़ें – हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, मथुरा की शाही ईदगाह का नहीं होगा सर्वे, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

बता दें कि हिंदू पक्ष की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर कहा था कि वजूखाने में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की वजह से टैंक गंदा हो गया है. ऐसे में इसकी सफाई की जरूरत है. बता दें कि मस्जिद के वजूखाने में ही कथित शिवलिंग मिला था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दे दिया था. इस मामले में हिंदू पक्ष ने 2 जनवरी को याचिका  फाइल की थी और टैंक की सफाई की इजाजत मांगी थी.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक