प्रयागराज. ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. अदालत ने 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी. इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

बता दें कि यह सिलसिला अप्रैल 2021 से चल रहा है. 27 महीने 13 दिन में तीन आदेश पारित हुए और उनपर रोक लगी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किए जाने से पहले ही 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा थी.

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इसी तरह 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था. सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी. अब जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे आदेश दिया था. इस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी.

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