कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बाद सरकार ने सभी जिलों को अनलॉक कर दिया है. साथ ही अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसमें जिम खोलने पर अभी भी प्रतिबंध लागू है. हालांकि अब तमाम बंद रखे गए जिम खोले जा सकते हैं. इसे लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 15 दिनों के भीतर प्रदेश के तमाम जिम खोलने पर फैसला ले.

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बता दें कि अनलॉक में जिमों को बंद रखने के सरकारी आदेश को एमपी जिम ऑनर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि एक तरफ अनलॉक में शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं, जबकि लोगों को स्वस्थ बनाने वाली जिम, व्यायामशालाओं और अखाड़ों को बंद रखा गया है. याचिका में कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के राज्यों का हवाला दिया गया था, जहां लॉकडाउन के बावजूद जिमों को खोला गया था.

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याचिका में कहा गया था कि कसरत करने से इम्युनिटी बिल्डअप होती है और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जब कोई शख्स जिम खोले जाने की वजह से कोरोना संक्रमित हो गया हो. याचिका में प्रदेश की करीब 5 हजार जिम बंद होने से हजारों लोगों के बेरोज़गार हो जाने का भी हवाला दिया गया था. फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के गृह सचिव को ये आदेश दिया है कि वो 15 दिनों में जिम खोलने पर विचार करें. एमपी जिम ऑनर्स एसोसिएशन ने जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि प्रदेश में बंद पड़ीं तमाम जिम अब जल्द खुल सकेंगी.

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