Thane Rape And Abortion Case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले का डोंबिवली गांव। इस गांव में एक प्यारी और मासूम सी 15 वर्षीय लड़की रहती है। घर वाले उसे प्यार से परी ( काल्पनिक नाम) कहते हैं। बच्ची का काल्पनिक नाम मैंने परी इसलिए दिया है क्योंकि मेरी भतीजी का नाम भी परी ही है। मेरी भतीजी की तरह ही वो भी एक परी की तरह ही है। परी ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की है। यहां तक तो सह ठीक है.. लेकिन कहानी में एंट्री होती है.. एक वहशी और दरिंदे राक्षस की। यहां आप द्वापरयुग और त्रेतायुग वाले राक्षस की कल्पना मत कर लेना। ये राक्षस है कलयुग का वो भी परिवार का परिचित। वो कलयुगी राक्षस मासूम परी को बहसा-फुसला कर अपने साथ ले जाता है और दो महीने तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ रेप करता है। वो हर दिन मासूम परी के जिस्म के साथ खेलता है। वो दर्द से कराहती और रोती है… फिर भी उस वहशी और दरिंदे को मासूम परी पर दया नहीं आती। वो उसे हर दिन छोड़ देने की गुहार लगाती लेकिन उसे रत्ती भर भी दया नहीं आती। उसके बार-बार रेप से बच्ची कई बार गर्भवती भी हुई। इसके बाद उस राक्षस ने उसका कई बार गर्भपात भी कराया। जब उसका परी से मन भर गया तो उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित लड़की ने अपनी आपबीती कुछ मजदूरों को सुनाई। उन लोगों ने तिलक नगर पुलिस को सूचित किया। पुलिस की एक टीम ने डोंबिवली के ग्रामीण इलाके में एक घर पर छापा मारकर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
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जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल पीड़िता परी की मां खाना-पीने की दुकान चलाती है। मुख्य आरोपी उसे मसाले बेचता था। उसके परिवार को जानता था। इसी बीच दसवीं कक्षा की परीक्षा के बाद पीड़िता और उसकी मां के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद लड़की अपना घर छोड़कर बाहर चली गई। इसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। उसने उसे दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया।
जब वह गर्भवती हो गई, तो वह उसे गर्भपात के लिए दूसरे व्यक्ति के पास ले गया। फिर उसे एक दूसरे घर में रखा गया, जहां उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। उधर लड़की का परिवार उसकी तलाश कर रहा था, तो मुख्य आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसने लड़की को शहर में देखा था।
आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुआ एफआईआर
पीड़िता द्वारा पुलिस को अपनी आपबीती सुनाए जाने के बाद एक महिला और उसके पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण), 65(1) (बलात्कार), 88 (गर्भपात), 143 (मानव तस्करी), 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) के साथ पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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