शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत संबंधित थानों में जानकारी दिए बिना कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टियों के वीडियो भी सुरक्षित रखने होंगे।
आदेश में लिखा
कार्यक्रम स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा अनुमानित व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी संबधित थानों पर प्रदाय की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों व समय-समय पर जारी मध्यप्रदेश शासन के परिपत्रों की गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित किया जावेगा। किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। निगरानी एवं सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से सीसीटीव्ही कैमरे लगवाये जावेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। स्वयं सेवकों/वॉलिंटियर को आयोजकों द्वारा नियुक्त किया जावेगा। आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था एन्ट्री एक्जिट व पार्किंग के स्थान पर सी.सी.टी.व्ही कैमरों का लगाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
लायसेंसी हथियारों से हर्ष फायर प्रतिबंधित
यदि आयोजित कार्यक्रम में आबकारी विभाग के द्वारा कोई लायसेंस जारी किया गया है, तो नियमानुसार उनकी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा। इन कार्यक्रमों में धारदार एवं तीक्ष्ण हथियार प्रचलित कानून के अनुसार प्रतिबंधित रहेंगे। जिन स्थलों पर आतिशबाजी एवं ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग/प्रदर्शन किया जाता है वहां पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावेगा। लायसेंसी हथियारों से ऐसे स्थानों पर हर्ष फायर प्रतिबंधित रहेगा। खुले में यदि आयोजन किया जाता है तो वहां पर पंडाल में मानक अनुसार एक्जिट एवं एन्ट्री तथा इमरजेंसी गेट व आग से संभावित दुर्घटना के सुरक्षा मानकों का पालन किया जाये।
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