हापुड़. 6 साल पहले हापुड़ में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गोकशी के शक 2018 में दो लोगों पर हमला किया गया था. जिसमें मोहम्मद कासिम नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.

मामला हापुड़ के बझैड़ा कला गांव का था. कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा के साथ ही 58-58 हज़ार रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 307, 147, 148 और 153ए सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया है.

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मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश श्‍वेता दीक्षित की न्यायालय ने सभी दस आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्‍हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दरअसल हापुड़ के पिलखुवा थाना क्षेत्र के बझैड़ा कला गांव में गोकशी की झूठी खबर फैल गई थी. जिसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने मोहम्मद कासिम जिनकी उम्र करीब 60 साल थी और समीउद्दीन जो 45 साल के थे उन दोनों पर हमला कर दिया.

इस दौरान उन्हें बेरहमी से पीटा गया. उन पर कई चीजों से हमला किया गया था. इस दौरान बुजुर्ग कासिम की मौत हो गई थी. जबकि समीउद्दीन गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. लेकिन उसने भी कुछ दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कासिम की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में से पता चला था कि उनकी पसलियां टूट गई थी. पूरे शरीर में जख्म के निशान थे.

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