चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने भ्रष्टाचार के मामले में चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भुल्लर ने अदालत में अर्जी दाखिल कर इस नोटिस को वापस लेने की मांग की है। इसी मामले में सह-आरोपी और कथित बिचौलिए कृष्णू शारदा ने भी अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
निलंबित आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर के वकील एसपीएस भुल्लर ने अदालत में दलील दी कि सीबीआई द्वारा पेश की गई चार्जशीट अभी अधूरी है।
वकील के अनुसार, मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है। दलील दी गई कि घटना के समय भुल्लर पंजाब में तैनात थे, इसलिए केंद्र के बजाय राज्य सरकार की अनुमति जरूरी थी। बचाव पक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसी ने अभी तक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। भुल्लर ने तर्क दिया कि इन कमियों के बावजूद अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेना और नोटिस जारी करना कानूनी रूप से उचित नहीं है।
सीबीआई को नोटिस जारी, 27 मार्च पर टिकी निगाहें
अदालत ने इन अर्जियों पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस पूरे कानूनी विवाद की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मार्च को अदालत ने भुल्लर और शारदा के खिलाफ मामले का संज्ञान लिया था, जिससे मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ी थी।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2025 का है। 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर और कृष्णू शारदा को मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी से 8 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब सीबीआई ने भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित आवास पर छापा मारा, तो अधिकारी भी दंग रह गए। वहां से करीब 7.5 करोड़ नकद, 2.5 किलो सोना, बेशकीमती घड़ियां, महंगी शराब और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे। इस भारी बरामदगी के बाद उन पर आय से अधिक संपत्ति का एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था।
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