नई दिल्ली. गुजरात में पाटिदार आंदोलन के प्रणेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 के मेहसाणा दंगों में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसके साथ ही चुनाव लड़ने की उनकी संभावना को धक्का लगा है.
हार्दिक पटेल ने लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए निजली अदालत द्वारा मेहसाणा दंगों में भूमिका को लेकर सुनाई गई सजा पर रोक लगाने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हाल ही में कांग्रेस प्रवेश करने वाले हार्दिक पटेलमेहसाणा दंगे में निचली अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने से स्वमेव अयोग्य हो चुके हैं.
मामले में सरकारी वकील ने हार्दिक पटेल पर मेहसाणा दंगों में एक नहीं बल्कि 17 प्रकरण दर्ज होने का हवाला देते हुए सजा में किसी प्रकार की छूट दिए जाने पर आपत्ति की थी. हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष को देखते हुए सजा पर रोक लगाऩे से इंकार कर दिया. अब हार्दिक पटेल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है.