देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कंबाइन मशीन और हार्वेस्टर के मालिकों के लिए कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए है। जिसमें उन्होंने कहा कि मशीन के साथ अनिवार्य रूप से बालू भरी बाल्टी और अग्निशमन यंत्र रहना चाहिए। भीषण गर्मी और फसलों में आग लगने की संभावना को देखते हुए देवरिया कलेक्टर ने यह फरमान जारी किया है।

फसलों में आग लगने की संभावना

कलेक्टर दिव्या मित्तल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में जनपद में गेहूं एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। शुष्क एवं गर्म हवाओं के चलते कंबाइन हार्वेस्टर और स्ट्रॉ रीपर के संचालन के दौरान चिंगारी निकलने से फसलों में आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे भारी आर्थिक एवं जनहानि हो सकती है।

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नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

देवरिया कलेक्टर ने समस्त कंबाइन हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ रीपर मालिकों/संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने कंबाइन मशीन के साथ अनिवार्य रूप से अग्निशमन यंत्र एवं बालू से भरी बाल्टी रखें। यदि किसी कंबाइन हार्वेस्टर या स्ट्रॉ रीपर को खेतों में बिना अग्निशमन यंत्र और बालू भरी बाल्टी के चलते पाया गया, तो संबंधित मालिक/संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।