हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में नगर निगम और पंचायती राज उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त दविंदर कल्याण ने पत्रकार वार्ता में चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता से जुड़ी अहम जानकारियाँ साझा कीं।

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में नगर निगम और पंचायती राज उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त दविंदर कल्याण ने पत्रकार वार्ता में चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता से जुड़ी अहम जानकारियाँ साझा कीं।

चुनाव आयोग के अनुसार पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के साथ-साथ पंचायती राज के जिला परिषद उपचुनाव भी इसी चुनाव प्रक्रिया के तहत कराए जाएंगे।

चुनाव कार्यक्रम घोषित
नामांकन दाखिल करने की अवधि: 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक
नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी): 27 अप्रैल
नाम वापसी की अंतिम तिथि: 28 अप्रैल (इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित होंगे)
मतदान: 10 मई
आवश्यक होने पर पुनर्मतदान: 12 मई
मतगणना और परिणाम: 13 मई

आचार संहिता लागू

चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

खर्च सीमा और सख्त नियम

मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव के बाद उम्मीदवारों को अपने खर्च का पूरा विवरण चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर को देना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित उम्मीदवार को 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य

पंचायती राज चुनावों में अब उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना इस कदम का उद्देश्य है।

राज्य चुनाव आयुक्त दविंदर कल्याण ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत जिम्मेदारी है जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए।