Haryana Human Rights Commission: हरियाणा मानवाधिकार आयोग (Haryana Human Rights Commission) ने राज्य के गृह विभाग पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, आयोग ने एक दिव्यांग चार्टर्ड अकाउंटेंट (Disabled Chartered Accountant) के कपड़े उतरवाने तथा उसके रिश्तेदार को उसकी अर्धनग्न तस्वीरें और वीडियो लेने की अनुमति देने के लिए यह एक्शन लिया है। जिसको बाद में उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।

जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली आयोग की पूर्ण पीठ ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि इस तरह का क्रूर और अपमानजनक व्यवहार, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ सभ्य समाज में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आयोग, जिसमें कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी शामिल हैं। उन्होंने विभाग को दोषी पुलिस अधिकारियों से जुर्माना वसूलने की अनुमति दे दी है, जिनकी पहचान सहायक उपनिरीक्षक जगवती और कांस्टेबल राकेश कुमार के रूप में हुई है।

कोर्ट आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए फरीदाबाद निवासी शिकायतकर्ता अनिल ठाकुर ने कहा कि न्याय में भले ही देरी हुई हो, लेकिन आखिरकार न्याय मिल ही गया। मेरी गरिमा के हनन का कोर्ट ने संज्ञान लिया।

बता दें, ठाकुर को 24 मई, 2021 को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि फरीदाबाद के सारन पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान, उनके कपड़े उतारे गए, अर्ध-नग्न अवस्था में उनकी तस्वीरें खींची गईं और वीडियो बनाया गया, और बाद में ये तस्वीरें वायरल कर दी गईं। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें अत्यधिक मानसिक आघात और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा, और उनके मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ।

पिछले चार वर्षों में जब फरीदाबाद पुलिस अपने अधिकारियों का बचाव करती रही तथा घटना की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में विफल रही तो आयोग ने अपनी जांच शाखा के माध्यम से जांच कराई।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m