Agniveer Scheme: अग्निवीरों के लिए खुशखबरी वाली खबर आई है। हरियाणा (Haryana) सीएम नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसके अलावा ग्रुप सी और सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं अपना काम शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी।
हरियाणा सरकार की ये घोषणा उस वक्त हुई है जब हाल ही में संसद में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठा था। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर के परिवार से मिला हूं। केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। इस योजना को लेकर जवानों के मन में भय है. मोदी जी इन जवानों को शहीद नहीं मानते हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद शुरू किया गया था।
सीएम के ऐलान के मुख्य बिंदू
- हरियाणा में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण
- पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण
- ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट
- बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण मिलेगा
CISF, BSF, CRPF में भी हो चुका है आरक्षण का ऐलान
बता दें कि अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी।
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