Hathras gangrape-murder: नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मर्डर केस (Hathras gangrape murder case of Uttar Pradesh) में कोर्ट ने चार में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है. मुख्य आरोपी संदीप सिंह को 304 (गैर इरादतन हत्या), एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है. शेष तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार को बरी कर दिया गया है. संदीप सिंह की सजा पर फैसला कुछ देर बाद आएगा.
14 सितंबर 2020 को हाथरस के बूलगढ़ी में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई. यूपी प्रशासन ने 29 सितंबर की देर रात घरवालों की मर्जी के खिलाफ बच्ची का अंतिम संस्कार किया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था.
हाथरस गैंगरेप मर्डर केस पर जमकर राजनीति हुई. कई दिनों तक यूपी पुलिस ने परिजनों को मीडिया या अन्य विपक्षी नेताओं से मिलने नहीं दिया.
पूरे मामले में संदीप ठाकुर, लव कुश, रामू, रवि को हत्या, दुष्कर्म और एससी एक्ट एक्ट की धाराओं में जेल भेजा गया था. सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की.
सीबीआई ने 29 दिसंबर 2020 को पूरे मामले में 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
इस पूरे मामले में कुल 104 गवाह हैं. इस मामले पर पहले ही काफी राजनीति हो चुकी थी. ऐसे में इस हाईप्रोफाइल फैसले से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है.
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