कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) के मुखिया DGP कैलाश मकवाना (Kailash Makwana) को ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने 5000 रुपए के जमानती वारंट (Bailable Warrant) से तलब किया है। मामला 11 पुराने SI की नियुक्ति से जुड़ा है। जिसमें न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया था। 

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दरअसल, साल 2014 में ग्वालियर बेंच ने SI पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया था। जिसके बाद 2015 में अवमानना याचिका लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। 

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कोर्ट के आदेश के बाद भी डीजीपी कैलाश मकवाना बीते 6 फरवरी को सुनवाई में गैर हाजिर रहे। जिसके बाद कोर्ट ने अब DGP को जमानती वारंट से तलब किया है। फरवरी की अंतिम सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होगी।

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