रायपुर. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला के 10 वर्ष के प्रोफेसर अनुभव के आधार पर नियुक्ति को चैलेंज करने के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता और प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर निगम द्वारा मार्च में रिट याचिका दायर की गई थी. इस रिट पिटीशन को निराकृत करते हुए जनहित याचिका के रूप में फिर से दायर करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था. जिस पर आज सुनवाई हुई.

मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी की बेंच ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का नोटिस दिया है. बता दें कि 14 फरवरी 2023 को राज्यपाल अनुसुइया उइके ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के डिपार्टमेन्ट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्राॅनिक्स के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया था.

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. केशरी लाल वर्मा का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 को पूरा हो गया था. जिसके बाद प्रोफेसर शुक्ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए. जिनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें