द्रविण मुनेत्र कड़गम (DMK) के सीनियर नेता और तमिलनाडु के पूर्व वन मंत्री के. पोनमुडी के अश्लील भाषण को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पोनमुडी ने हिंदू धार्मिक पहचान को सेक्स पोजीशन के साथ जोड़ा था। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर पाती है तो सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे।

कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस वेलमुरुगन ने कहा, आजकल इन नेताओं को लगता है कि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत उन्हें असीमित छूट मिल गई है। ऐसे में मूक दर्शक नहीं बना जा सकता है। हम ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जहां अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं।

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जज ने कहा कि राजनेताओं को भाषण देते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि यह देश हम सभी का है। ना तो यह किसी एक व्यक्ति का और ना ही किसी पार्टी का देश है। सभी को पता होना चाहिए कि हम बहुत सारे धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोगों के बीच में रहते हैं। उन्होंने कहा, सभी माइक लेते हैं और इतना बोल जाते हैं जैसे कि वह कोई राजा हैं। उन्हें लगता है कि राजा के खिलाफ तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कोर्ट यह सब देखते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।

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जस्टिस वेलमुरुगन ने कहा, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, यह अपनी तरह का पहला मामला है। पोनमुडी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह कह रहे थे, महिलाएं कृपया गलतफहमी ना पालें। इसके बाद पोनमुडी चुटकुला सुनाना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, एक आदमी सेक्स वर्कर के पास जाता है। सेक्स वर्कर पूछती है कि वह शैव है या वैष्णव। आदमी कुछ नहीं समझ पाता है तब सेक्स वर्कर कहती है कि पट्टई तिलक शैव का है और नामम जो लंबवत तिलक होता है वह वैष्णव लगाते हैं। इसके बाद वह कहती शैव और वैष्णवों की पोजीशन बताती है। इस बेतुके बयान के बाद पोनमुडी को तक माफी मांगनी पड़ी थी।

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