नईदिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ‘ऑनलाइन स्ट्रीमिंग’ मंचों पर प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में तंबाकू रोधी चेतावनियों को शामिल करने की आवश्यकता वाले ओटीटी (ओवर-द-टॉप) नियम 2023 से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
मंत्रालय ने नियम का अनुपालन नहीं किये जाने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी. मंत्रालय ने मीडिया में आई उस खबर को ‘झूठा, भ्रामक और गलत तरीके से पेश किए गए तथ्यों पर आधारित’ करार दिया, जिसमें हाल में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने ओटीटी पर प्रसारित होने वाली सामग्री में धूम्रपान की चेतावनी जोड़ने को लेकर स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ ‘एक असहज समझौता’ किया है.
मंत्रालय ने कहा, खबर में आगे दावा किया गया है कि कुछ मंचों ने इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप कम प्रभावकारी चेतावनियों को शामिल करने का विकल्प चुना है.