Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी. इसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा.
सिंघवी ने दी ये दलील
‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया.
सिंघवी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया. यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें हर कोई एक नहीं है. सिंघवी ने आगे कहा कि राहुल के बयान से केवल वही लोग दुखी हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें,
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक